नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गडवाल निर्वाचन क्षेत्र से भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायक बंदला कृष्ण मोहन रेड्डी के चुनाव को शून्य घोषित करने वाले तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने भाजपा नेता डीके अरुणा को नोटिस जारी किया, जिन्हें उच्च न्यायालय ने रेड्डी के चुनाव को रद्द करने के बाद निर्वाचित घोषित किया था और उनसे चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा था.
उच्च न्यायालय ने 24 अगस्त को रेड्डी के चुनाव को शून्य घोषित करते हुए, अपनी संपत्ति के बारे में नामांकन पत्र के साथ गलत हलफनामा दाखिल करने के लिए उन पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. इसने अरुणा को दिसंबर, 2018 से पूर्वव्यापी प्रभाव से निर्वाचित घोषित किया था, इसके अलावा रेड्डी को मुकदमे की लागत के लिए 50,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था.