मुंबई: अनिल जयसिंघानी ने राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. उन्हें इस संबंध में जमानत के लिए सेशन कोर्ट में अर्जी दी लेकिन अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी.
अमृता फडणवीस ने रिश्वत मांगने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज कराया था. उसके बाद अनिल जयसिंघानी को गिरफ्तार कर लिया गया. तब कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत का आदेश दिया था. उन्होंने इस हिरासत के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी. लेकिन हाईकोर्ट ने वहां फैसला सुरक्षित रख लिया है लेकिन अपर सत्र न्यायालय बंबई ने आज अनिल जयसिंघानी की जमानत अर्जी खारिज कर दी.
हालांकि, अनिल जयसिंघानी के चचेरे भाई निर्मल जयसिंघानी को अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने 30,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है. हालांकि, यह मामला इशारा करता है कि बुकी अनिल की जमानत अर्जी खारिज होने से उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि शुक्रवार 31 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश पुलिस ने बुकी अनिल की हिरासत मांगी थी. आज 1 अप्रैल को गुजरात के प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अतिरिक्त सत्र न्यायालय में उनकी हिरासत के लिए अर्जी दायर की गई है.