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Bombay HC on Bakrid: बकरीद पर घरों में जानवरों को अवैध रूप से नहीं मारा जाये: हाईकोर्ट

बाम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को आदेश देते हुए कहा कि इस फैसले को हर हाल में सुनिश्चित कराया जाए.

Bombay HC on Bakrid
बकरीद पर बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला

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Published : Jun 29, 2023, 7:28 AM IST

Updated : Jun 29, 2023, 8:00 AM IST

मुंबई: बम्बई उच्च न्यायालय ने बुधवार को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बकरीद त्योहार के दौरान दक्षिण मुंबई की आवासीय कॉलोनी में जानवरों को अवैध रूप से न मारा जाये. बकरीद या ईद-अल-जुहा का त्योहार बृहस्पतिवार को मनाया जायेगा. मामले की विशेष सुनवाई में, न्यायमूर्ति जी. एस. कुलकर्णी और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि नैथानी हाइट्स सोसाइटी में जानवरों के हलाल की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है, जब नगर निकाय द्वारा लाइसेंस दिया गया हो.

अदालत ने कहा,' यदि नगर निगम ने उक्त स्थान पर जानवरों को हलाल करने के लिए लाइसेंस जारी नहीं किया है, तो नगर निगम के अधिकारी पुलिसकर्मियों की सहायता से कल जानवरों के हलाल को रोकने के लिए कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करेंगे.' पीठ सोसाइटी निवासी हरेश जैन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें वहां जानवरों को मारे जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया है.

बीएमसी की ओर से पेश वकील जोएल कार्लोस ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता. कार्लोस ने कहा कि नगर निकाय के अधिकारी सोसाइटी परिसर का निरीक्षण करेंगे और यदि कोई उल्लंघन होता है तो उचित कार्रवाई की जायेगी.

पढ़ें:मुंबई की सोसायटी में बकरा लाने पर भड़के लोग, लगाए जय श्रीराम के नारे

शाम को सुनाया फैसला
बॉम्बे हाइकोर्ट ने बुधवार शाम 7 बजे यह फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने बीएमसी को आदेश देते हुए कहा कि इस फैसले को हर-हाल में सुनिश्चित किया जाए. वहीं, याचिकाकर्ता हरेश जैन की ओर से सुनवाई करते हुए अधिवक्ता ने कहा कि बकरीद के मौके पर दी जाने वाली कुर्बानियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए.
पीटीआई-भाषा

Last Updated : Jun 29, 2023, 8:00 AM IST

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