मुंबई :मुंबई के तट से एक क्रूज़ नौका से मादक पदार्थ जब्त होने के मामले में गिरफ्तार, अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगा.
आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे की एकल पीठ के समक्ष याचिका पेश की और उस पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया. वहीं, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अगले सप्ताह तक का समय मांगा.
न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे ने इसके बाद सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की.
अदालत, उस दिन इसी मामले में गिरफ्तार फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर भी सुनवाई करेगी.
महानगर स्थित एक विशेष अदालत ने बुधवार को आर्यन खान को जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वह मादक पदार्थ संबंधी गतिविधियों में नियमित रूप से शामिल थे. अदालत ने कहा था कि व्हाट्सऐप चैट से भी प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वह मादक पदार्थ तस्करों के संपर्क में थे. अदातल ने अरबाज मर्चेंट (26) और मुनमुन धमेचा (28) की जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था.
आर्यन के गिरफ्तारी से अब तक क्या हुआ
2 अक्टूबर : एनसीबी (नार्केटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) ने मुंबई से गोवा जा रही क्रूज पर रेड डाली, जिसमें 13 ग्राम कोकीन, 21 ग्राम चरण और एमडीएमए के 22 गोली मिली. इस मामले में आर्यन खान सहित कई लोगों को हिरासत में लिया गया था.
3 अक्टूबर :शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, मॉडल मुनमुन धमेचा की गिरफ्तारी की गई और तीनों को अदालत में पेश किया गया. अदालत ने तीनों को एनसीबी की रिमांड पर सौंप दिया.