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मानहानि : बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता सलमान खान मामले में आदेश सुरक्षित रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दीवानी अदालत के अंतरिम राहत देने से इनकार के खिलाफ सलमान खान (Salman Khan) की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है (Bombay High Court reserves orders). जानिए क्या है पूरा मामला.

Salman Khan
सलमान खान

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Published : Oct 11, 2022, 2:40 PM IST

Updated : Oct 11, 2022, 3:23 PM IST

मुंबई :बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान द्वारा दायर अपील पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. पिछले महीने अभिनेता ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया था कि पनवेल में उनके एनआरआई पड़ोसी केतन कक्कड़ ने सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री साझा की थी जो न केवल अपमानजनक या मानहानिकारक थी, बल्कि सांप्रदायिक पूर्वाग्रह भी पैदा कर रही थी और सांप्रदायिक रूप से उत्तेजक थी.

खान ने कक्कड़ द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो के बारे में शहर की दीवानी अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था और इस तरह की और टिप्पणी करने से उन्हें रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की थी. दीवानी अदालत द्वारा निषेधाज्ञा आदेश पारित करने से इनकार करने के बाद, अभिनेता ने उच्च न्यायालय का रुख किया था.

अभिनेता द्वारा शहर की दीवानी अदालत के खिलाफ दायर की गई अपील पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने खान से कक्कड़ द्वारा की गई कथित मानहानिकारक टिप्पणियों के ट्रांसक्रिप्शन को प्रस्तुत करने के लिए कहा था.

इस बीच, खान के पनवेल फार्म हाउस के ठीक बगल में रहने वाले कक्कड़ ने आरोप लगाया कि अभिनेता ने पनवेल में अपनी जमीन के लिए लड़ाई छोड़ने के लिए दबाव बनाने के लिए मानहानि का मुकदमा दायर किया है. केतन कक्कड़ के वकीलों का कहना है कि सलमान ने अपने फार्महाउस के चारों ओर जो मजबूत लोहे का गेट बनाया है, वह केतन की जमीन पर है. इसलिए केतन अपनी भूमि का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं.

पढ़ें- पनवेल फार्महाउस जमीन कब्जा के मामले में कोर्ट ने कहा सलमान के खिलाफ हैं सबूत, मानहानि का मुकदमा खारिज

Last Updated : Oct 11, 2022, 3:23 PM IST

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