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कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों की मीडिया रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अदालत की अनुमति के बिना कार्यवाही या फैसले की मीडिया रिपोर्टिंग पर प्रतिबंधित लगा दिया गया है. इसका उल्लंघन या संबंधित पार्टी के नाम या अन्य विवरण प्रकाशित करना अदालत की अवमानना के रूप में माना जाएगा.

बॉम्बे हाई कोर्ट
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Published : Sep 28, 2021, 5:56 AM IST

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम, 2013 से संबंधित मामलों की सुनवाई, व्यवहार और रिपोर्टिंग के लिए कई कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. न्यायमूर्ति जीएस पटेल के आदेश के अनुसार, ऐसे सभी मामलों की सुनवाई या तो 'बंद कमरे में' या न्यायाधीश के कक्ष में होगी. खुली अदालत में आदेश पारित नहीं किया जा सकता या उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जा सकता.

साथ ही, अदालत की अनुमति के बिना कार्यवाही या फैसले की रिपोर्टिंग करना मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया है.

जस्टिस पटेल का विस्तृत आदेश, जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम (POSH) मामलों को दुष्कर्म के मामलों के दिशा-निर्देशों के समान बनाता है, में कहा गया है कि इसका उल्लंघन या संबंधित पार्टी के नाम या अन्य विवरण प्रकाशित करना अदालत की अवमानना के रूप में माना जाएगा.

उन्होंने पाया कि चूंकि ऐसे मामलों के लिए कोई निर्धारित दिशा-निर्देश नहीं हैं, इसलिए उनका प्रारंभिक आदेश भविष्य के आदेशों, सुनवाई, केस फाइल प्रबंधन के लिए एक कार्य प्रोटोकॉल निर्धारित करेगा, और जरूरत के मुताबिक इसे संशोधित किया जाएगा.

अदालत ने मीडिया की रिपोर्टिंग के संदर्भ में दोनों पक्षों और अधिवक्ताओं, साथ ही गवाहों को किसी भी आदेश, निर्णय की सामग्री का खुलासा करने या मीडिया को दाखिल करने या सोशल मीडिया सहित किसी भी माध्यम या फैशन में बिना किसी विशेष जानकारी के ऐसी किसी भी सामग्री को प्रकाशित करने से मना किया है.

न्यायाधीश ने कहा कि दोनों पक्षों के हितों में पार्टियों की पहचान को प्रकटीकरण, यहां तक कि इस तरह की कार्यवाही में आकस्मिक प्रकटीकरण से बचाना अनिवार्य था.

एक प्रमुख ब्लू-चिप कंपनी और उसकी महिला कर्मचारी से जुड़े एक पीओएसएच मामले की सुनवाई में यह आदेश आया, जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता आभा सिंह ने किया था. संपर्क करने पर वकील ने उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए टिप्पणियों से साफ इनकार कर दिया.

हाइलाइट्स में पार्टियों के नाम 'ए वी बी', आदि के साथ प्रतिस्थापित किए जाएंगे, आदेश में उन्हें केवल 'वादी, प्रतिवादी संख्या 1, आदि' के रूप में उल्लेख किया जाएगा, ईमेल जैसी किसी भी 'व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी (पीआईआई) का कोई संदर्भ नहीं है, मोबाइल या फोन नंबर, पते आदि, और किसी भी गवाह के नाम और पते का उल्लेख नहीं किया जाएगा.

न्यायमूर्ति पटेल ने कहा, अदालत के निर्देश के बिना आदेश प्रकाशित नहीं किए जा सकते हैं, और यह किसी भी आदेश को सार्वजनिक डोमेन में जारी किया जाना है, इसके लिए अदालत के एक विशिष्ट आदेश की आवश्यकता होगी. यह इस शर्त पर होगा कि निर्णय के आदेश का केवल पूरी तरह से अज्ञात संस्करण ही होगा. प्रकाशन के लिए सार्वजनिक डोमेन में जाने दिया गया है.

कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार, दोनों पक्षों, सभी पक्षों और अधिवक्ताओं, और गवाहों को बिना विशेष अनुमति के किसी भी आदेश, निर्णय की सामग्री का खुलासा करने या मीडिया को दाखिल करने या सोशल मीडिया सहित किसी भी माध्यम या फैशन में ऐसी किसी भी सामग्री को प्रकाशित करने से मना किया जाता है.

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एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के अलावा किसी को भी किसी भी फाइलिंग/आदेश का निरीक्षण या कॉपी करने के लिए सख्त प्रतिबंध हैं, पूरे रिकॉर्ड को सील करके रखा जाएगा और अदालत के आदेश के बिना किसी को नहीं सौंपा जाएगा, गवाहों के बयानों को किसी के तहत सख्ती से अपलोड नहीं किया जाएगा.

मीडिया सहित सभी व्यक्तियों द्वारा दिशा-निर्देशों का कोई भी उल्लंघन न्यायमूर्ति पटेल के आदेश के अनुसार अदालती कार्यवाही की अवमानना को आमंत्रित करेगा.

(आईएएनएस)

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