मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम, 2013 से संबंधित मामलों की सुनवाई, व्यवहार और रिपोर्टिंग के लिए कई कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. न्यायमूर्ति जीएस पटेल के आदेश के अनुसार, ऐसे सभी मामलों की सुनवाई या तो 'बंद कमरे में' या न्यायाधीश के कक्ष में होगी. खुली अदालत में आदेश पारित नहीं किया जा सकता या उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जा सकता.
साथ ही, अदालत की अनुमति के बिना कार्यवाही या फैसले की रिपोर्टिंग करना मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया है.
जस्टिस पटेल का विस्तृत आदेश, जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम (POSH) मामलों को दुष्कर्म के मामलों के दिशा-निर्देशों के समान बनाता है, में कहा गया है कि इसका उल्लंघन या संबंधित पार्टी के नाम या अन्य विवरण प्रकाशित करना अदालत की अवमानना के रूप में माना जाएगा.
उन्होंने पाया कि चूंकि ऐसे मामलों के लिए कोई निर्धारित दिशा-निर्देश नहीं हैं, इसलिए उनका प्रारंभिक आदेश भविष्य के आदेशों, सुनवाई, केस फाइल प्रबंधन के लिए एक कार्य प्रोटोकॉल निर्धारित करेगा, और जरूरत के मुताबिक इसे संशोधित किया जाएगा.
अदालत ने मीडिया की रिपोर्टिंग के संदर्भ में दोनों पक्षों और अधिवक्ताओं, साथ ही गवाहों को किसी भी आदेश, निर्णय की सामग्री का खुलासा करने या मीडिया को दाखिल करने या सोशल मीडिया सहित किसी भी माध्यम या फैशन में बिना किसी विशेष जानकारी के ऐसी किसी भी सामग्री को प्रकाशित करने से मना किया है.
न्यायाधीश ने कहा कि दोनों पक्षों के हितों में पार्टियों की पहचान को प्रकटीकरण, यहां तक कि इस तरह की कार्यवाही में आकस्मिक प्रकटीकरण से बचाना अनिवार्य था.
एक प्रमुख ब्लू-चिप कंपनी और उसकी महिला कर्मचारी से जुड़े एक पीओएसएच मामले की सुनवाई में यह आदेश आया, जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता आभा सिंह ने किया था. संपर्क करने पर वकील ने उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए टिप्पणियों से साफ इनकार कर दिया.