मुंबई :बंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े की याचिका पर आज (सोमवार) आदेश पारित किया जाएगा. याचिका में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ अंतरिम राहत की मांग के साथ ही कहा गया है कि मंत्री को मादक पदार्थ रोधी एजेंसी के अधिकारी और उनके परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक सामग्री डालने से रोका जाए.
जस्टिस माधव जामदार की एकल पीठ ने मलिक और ज्ञानदेव वानखेड़े द्वारा सौंपे गए अतिरिक्त दस्तावेजों का संज्ञान लिया, जो एनसीबी के अधिकारी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर चल रहे विवाद से संबंधित हैं. अदालत ने स्कूल नामांकन फार्म एवं स्कूल परित्याग प्रमाण पत्र का भी संज्ञान लिया, जिसे मलिक ने सौंपा है. राकांपा नेता ने दावा किया कि यह समीर वानखेड़े का है और वह जन्म से मुस्लिम हैं.
ज्ञानदेव वानखेड़े ने इसके जवाब में दस्तावेज पेश किए जिसमें उनके बेटे के जन्म का प्रमाण पत्र और उनकी जाति का प्रमाण पत्र शामिल है, जिसमें कथित रूप से दिखाया गया है कि वास्तव में वह अनुसूचित जाति के हैं.
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