मुंबई :बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जारी समन के खिलाफ उनकी याचिका पर 29 सितंबर को सुनवाई करेगा.
न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति एनजे जामदार की खंडपीठ ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो प्रवर्तन निदेशालय याचिका के जवाब में अपना हलफनामा दाखिल कर सकता है.
देशमुख ने इस महीने की शुरुआत में ईडी द्वारा जारी किए गए पांच समन को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी और कहा था कि यह मामला 'राजनीतिक प्रतिशोध' का परिणाम है.
गुरुवार को ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने मामले की डिजिटल माध्यम से सुनवाई की अपील की, ताकि भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एजेंसी की ओर से पेश होकर अपनी दलीलें पेश कर सकें.
हालांकि, देशमुख की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी और अधिवक्ता अनिकेत निकम ने तर्क दिया कि अदालत को किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण देने के लिए गुरुवार को ही मामले की सुनवाई करनी चाहिए.