मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र में सड़कों पर गड्ढों के बारे में शिकायत से संबंधित एक मामले की सुनवाई के लिए वह एक पीठ गठित करेगा. अधिवक्ता मनोज शिरसात ने शनिवार को 'ऑफिसर ऑफ कोर्ट' की हैसियत से इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए अदालत का रुख किया. अधिवक्ता मनोज शिरसाट ने मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ के सामने सड़कों के गड्ढों से जुड़ी शिकायत को लेकर दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई की शुरुआत करने का आग्रह किया.
अधिवक्ता शिरसाट ने खंडपीठ के सामने कहा कि सड़कों के गड्ढों के चलते लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ रहा है. इसके अलावा इसके चलते सामान का भी नुकसान होता है. सड़कों की मरम्मत कर गड्ढो का न खत्म किया जाना लोगों के मौलिक अधिकार का हनन है. इस पर खंडपीठ ने अधिवक्ता शिरसाट को कहा कि वे वह सारी जानकारी रिकार्ड में लाए जिसे वह चाहते है कि कोर्ट उस पर विचार करे. जल्द ही इस मामले की सुनवाई के लिए पीठ तय की जाएगी और उसे मामला सौंप दिया जाएगा.