दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नए आईटी नियमों के प्रावधानों पर लगाई रोक, जानें क्या है वजह - डिजिटल मीडिया

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay Highcourt) ने नए पेश किए गए IT नियमों के प्रावधानों पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में डिजिटल मीडिया के लिए आचार संहिता के पालन के लिए आईटी नियमों के नियम 9 (1) और 9 (3) पर रोक लगा दी.

Bombay
Bombay

By

Published : Aug 14, 2021, 6:47 PM IST

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में डिजिटल मीडिया के लिए आचार संहिता के पालन के लिए आईटी नियमों के नियम 9 (1) और 9 (3) पर रोक लगा दी. साथ ही कोर्ट ने आईटी नियमों के नियम 14 और 16 पर रोक लगाने से किया इनकार कर दिया.

बंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि सभी प्रकाशकों के लिए एक नैतिकता संहिता का अनुपालन करने को निर्धारित करने वाले आईटी नियम 2021 के नियम 9 (1) और 9 (3) संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करते हैं.

यह भी पढ़ें-SC ने नालसा से दोषियों की समय पूर्व रिहाई के लिए समान एसओपी जारी करने पर विचार करने को कहा

बंबई उच्च न्यायालय ने डिजिटल मीडिया के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के नियम संख्या 9 (1) और 9(3) के क्रियान्वयन पर रोक लगाई, जो नैतिकता संहिता के अनुपालन से संबद्ध है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details