मुंबई :बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) को उस एक जनहित याचिका (Public Interest Litigation-PIL) पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया जिसमें अनुरोध किया गया है कि कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) के कारण आर्थिक संकट को देखते हुए अभिभावकों को किश्तों में स्कूल की फीस का भुगतान करने की अनुमति दी जाए.
न्यायमूर्ति एस पी देशमुख (Justice S P Deshmukh) और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी (Justice G S Kulkarni) की पीठ ने राज्य से यह भी बताने को कहा कि लोग महाराष्ट्र शैक्षिक संस्थान (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2011 के तहत गठित मंडल शुल्क नियामक समितियों से कैसे संपर्क कर सकते हैं.
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