मुंबई :बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (Prevention of Money Laundering Act-PMLA) के तहत महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की संपत्ति को कुर्क करने से प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate-ED) पर रोक लगा दी है. 14 दिसम्बर तक ED संपत्ति कुर्क नहीं कर सकता है.
जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस माधव जामदार की खंडपीठ ने अनिल देशमुख की पत्नी आरती की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा परिवार की 4.2 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने और साथ ही कुर्क की पुष्टि करने के लिए निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही को चुनौती दी गई थी.
आरती अनिल देशमुख ने अपनी प्रार्थना में, प्रवर्तन निदेशालय को PMLA के अनुसार सख्ती से निर्णायक प्राधिकरण गठित करने का निर्देश देने की मांग की और एक सदस्य वाले मौजूदा प्राधिकरण को आगे की कार्यवाही करने से रोकने की मांग की थी.
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