मुंबई : बंबई हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को अपना बेबी पाउडर बनाने, उसका वितरण करने और बेचने की अनुमति देते हुए बुधवार को, कंपनी का लाइसेंस रद्द करने के महाराष्ट्र सरकार के आदेश को सख्त बताया तथा उसे खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति एस जी दिगे की पीठ ने कंपनी को बेबी पाउडर का उत्पादन करने, उसका वितरण करने तथा उसे बेचने की अनुमति दे दी.
पीठ ने कंपनी की राज्य सरकार के दो आदेशों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर यह आदेश पारित किया. राज्य सरकार के दो आदेशों में से एक, एक 15 सितंबर, 2022 को कंपनी का लाइसेंस रद्द करना और दूसरा 20 सितंबर, 2022 को बेबी पाउडर के निर्माण और बिक्री को तुरंत रोकने का आदेश था. व्यवस्था देते हुए पीठ ने कहा कि कॉस्मेटिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा संबंधी मानकों को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी एक उत्पाद में इनका मामूली विचलन होने पर पूरी उत्पादन प्रक्रिया को बंद करना उचित नहीं लगता.