मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने जॉनसन बेबी टैल्कम पाउडर (Johnsons Baby Talcum Powder) की फिर से जांच का आदेश दिया है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह बेबी पाउडर के नमूनों की फिर से जांच कराए और फेल होने पर कंपनी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे. साथ ही बेंच ने बेबी पाउडर के उत्पादन से जमा हुए स्टॉक को बेचने की कंपनी की मांग को खारिज कर दिया है.
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस एस जी डिग्गी की बेंच ने कहा कि हम तथ्यों को गुणात्मक रूप से नहीं जानते हैं इसलिए मूल्यांकन करना संभव नहीं है. हम 2019 के बेबी पाउडर के नमूनों की जांच रिपोर्ट के आधार पर ये फैसला सुना रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को मौजूदा दिशानिर्देशों के आधार पर सावधानीपूर्वक नमूनों का परीक्षण करना चाहिए. साथ ही इस बात पर जोर दिया कि परिणाम प्रतिकूल आने पर कंपनी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए.
बेंच ने कहा कि 'हम आपको पाउडर का नमूना लेने के एक सप्ताह में कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं.' कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हम यह बात दवा कंपनी के नजरिए से नहीं बल्कि उपभोक्ता के नजरिए से कह रहे हैं. साथ ही नौ जनवरी को सुनवाई तय की है.