मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने आज एक याचिका की सुनवाई कर बुजुर्ग मां-बाप को सताने वाले एक बेटे को फ्लैट खाली करने का निर्देश दिया. साथ ही अदालत ने कहा कि पीड़ित माता-पिता को अपने अधिकारों के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं.
जस्टिस जी एस कुलकर्णी (Justice G S Kulkarni) की एकल पीठ ने इस याचिका की सुनवाई की, जिसमें आशीष दलाल नामक व्यक्ति अपने 90 वर्षीय पिता और 89 वर्षीय माता को प्रताड़ित करता और उनकी प्रॉपर्टी पर अपना हक जमाने की शिकायत की गई थी. याचिकाकर्ता के मुताबिक, आशीष इस बुजुर्ग दंपति का इकलौता बेटा और शादीशुदा है.
इस याचिका की सुनवाई कर पीठ ने आशीष को ही अपने माता-पिता के फ्लैट को खाली करने का निर्देश दिया और बुजुर्ग दंपती से भी कहा कि वे अपने अधिकारों के लिए और बेटे के उत्पीड़न से स्वयं की सुरक्षा के लिए अदालत से मांग कर सकते हैं.