नागपुर :बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ (Bombay HC Nagpur Bench) ने अदालत की अवमानना के अपराध (Nagpur Jail Superintendent guilty of contempt) में केंद्रीय कारागार के अधीक्षक को सात दिन कारावास की सजा (Central Jail Superintendent Anoop Kumre sentenced to 7 days imprisonment) सुनाई है. जस्टिस विनय देशपांडे और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने अपने आदेश में नागपुर केंद्रीय कारागार के अधीक्षक अनूप कुमरे पर पांच हजार रुपए जुर्माना (Nagpur Central Jail Superintendent fined rs 5000) भी लगाया और उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए उन्हें 10 सप्ताह का समय दिया.
अदालत ने कैदी हनुमान पेंडम की याचिका (prisoner Hanuman Pendam plea in SC) पर यह फैसला सुनाया. पेंडम ने आपातकालीन पैरोल की अर्जी दी थी, जिसे कारगार के अधीक्षक अनूप कुमरे ने खारिज कर दी (emergency parole rejected by Jail Superintendent Anoop Kumre.) थी. उसकी अर्जी कुमरे द्वारा खारिज किए जाने के बाद पिछले साल जुलाई में पेंडम ने याचिका दायर की थी.
मामले में न्यायमित्र वकील फिरदौस मिर्जा ने बताया कि पेंडम ने महाराष्ट्र सरकार के नियम के तहत कोविड-19 के मद्देनजर 2020 में आपातकालीन पैरोल के लिए अर्जी दी थी, लेकिन अधीक्षक ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ता इससे पहले पैरोल के दौरान 14 दिन तक फरार था. अदालत ने मिर्जा को मामले का अध्ययन करने के लिए न्यायमित्र बनाया था और कारागार अधीक्षक को शपथपत्र दाखिल करके कोविड-19 के दौरान आपातकालीन पैरोल की नीति के बाद उनके द्वारा पारित सभी आदेशों की जानकारी देने का निर्देश दिया.