मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की 20 जून को विधान परिषद चुनावों के लिए वोट डालने की अनुमति की याचिका को खारिज कर दिया है. दोनों ही विधायकों को वोट डालने की अनुमति नहीं मिल पाई है. इससे पहले कोर्ट ने अनिल देशमुख और नवाब मलिक की राज्यसभा चुनाव में भी वोट डालने के लिए जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी.
गुरुवार को न्यायमूर्ति एनजे जामदार ने सभी पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनी थीं और कहा था कि फैसला शुक्रवार को सुनाया जाएगा. बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक और अनिल देशमुख वर्तमान में न्यायिक हिरासत में जेल में हैं. गुरुवार को देशमुख की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने भी कहा था कि इस मामले में अदालत को अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करने की शक्तियां प्राप्त है.