दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

विधान परिषद चुनाव: नवाब मलिक और अनिल देशमुख की याचिका खारिज - नवाब मलिक वोट न्यूज

महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की 20 जून को विधान परिषद चुनावों के लिए वोट डालने की अनुमति की याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

Nawab Mallik and Anil Deshmukh
नवाब मलिक और अनिल देशमुख

By

Published : Jun 17, 2022, 5:01 PM IST

Updated : Jun 17, 2022, 5:29 PM IST

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की 20 जून को विधान परिषद चुनावों के लिए वोट डालने की अनुमति की याचिका को खारिज कर दिया है. दोनों ही विधायकों को वोट डालने की अनुमति नहीं मिल पाई है. इससे पहले कोर्ट ने अनिल देशमुख और नवाब मलिक की राज्यसभा चुनाव में भी वोट डालने के लिए जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी.

गुरुवार को न्यायमूर्ति एनजे जामदार ने सभी पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनी थीं और कहा था कि फैसला शुक्रवार को सुनाया जाएगा. बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक और अनिल देशमुख वर्तमान में न्यायिक हिरासत में जेल में हैं. गुरुवार को देशमुख की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने भी कहा था कि इस मामले में अदालत को अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करने की शक्तियां प्राप्त है.

वहीं, प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंह ने दलील दी थी कि अदालत द्वारा इस मामले में विवेकाधिकार का इस्तेमाल करना कानून द्वारा लागू रोक के प्रतिकूल होगा. ज्ञात हो कि राज्य विधानपरिषद की 10 रिक्त सीट पर द्विवार्षिक चुनाव अगले सोमवार को होना है. मतदान के लिए निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल हैं. कुल 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें भाजपा के पांच, जबकि शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस ने दो-दो उम्मीदवार (महाविकास आघाड़ी से कुल छह उम्मीदवार) उतारे हैं.

यह भी पढ़ें-नवाब मलिक की बढ़ी मुश्किलें, अंडरवर्ल्ड डॉन से संबंध के सबूत

Last Updated : Jun 17, 2022, 5:29 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details