आगरा:एमपी एमएलए कोर्ट ने इटावा के सांसद डाॅ. रामशंकर कठेरिया को दो साल की सजा सुनाई थी, जिससे भाजपा सांसद की संसद सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा था. भाजपा सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया ने सोमवार सुबह जिला जज की अदालत में इस फैसले के खिलाफ अपील की थी. इस पर कोर्ट ने सजा के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है. इससे उनकी सांसदी जाने का खतरा फिलहाल टल गया है. कोर्ट ने सांसद पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
बता दें कि इटावा के भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया पूर्व में आगरा के सांसद रहे हैं. मामला 16 नवंबर 2011 का है. जब यूपी में बसपा की सरकार थी. आगरा के सांसद रहते हुए डॉ. राम शंकर कठेरिया ने लोगों के साथ मिलकर साकेत मॉल में टोरेंट के कार्यालय पर प्रदर्शन किया था. इसमें जमकर बवाल हुआ था. मारपीट भी हुई थी. टोरेंट पाॅवर के सुरक्षा अधिकारी समेधी लाल की तहरीर पर तब थाना हरीपर्वत में सांसद राम शंकर कठेरिया सहित अन्य पर मारपीट, धमकी देने के साथ ही अन्य धाराओं में दर्ज किया गया था. इस मामले में हरीपर्वत थाना पुलिस ने सांसद राम शंकर कठेरिया के विरुद्ध ही आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया गया था. जिस पर इस मामलें में गवाही एवं बहस की प्रक्रिया पूर्ण होने पर शनिवार को फैसला सुनाया गया.