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खाप पंचायत से अंतरजातीय विवाह और क्रॉस ब्रीडिंग को बढ़ावा : भाजपा सांसद - खाप पंचायत राज्यसभा

राज्यसभा में भाजपा सांसद ले.जन. डीपी वत्स ने खाप पंचायतों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि खाप पंचायतों के बारे में मीडिया और कुछ अन्य तत्वों के द्वारा गलत धारणा फैलाई गई है. पढ़ें पूरी खबर...

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खाप पंचायत

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Published : Dec 14, 2021, 2:12 PM IST

Updated : Dec 14, 2021, 2:38 PM IST

नई दिल्ली :भाजपा सांसदले.जन. डीपी वत्स ने कहा है कि खाप पंचायतों के बारे में मीडिया और कुछ अन्य तत्वों के द्वारा गलत धारणा फैलाई गई है. उन्होंने कहा कि समाज की रोटी और बेटी एक करने का नारा दिया है. उन्होंने बताया कि खाप पंचायतें भाईचारा पंचायतें हैं, जो लोक लाज से लोक राज चलाती हैं. उन्होंने कहा कि खाप पंचायतें जाति तोड़ो समाज जोड़ो का काम कर रही हैं.

उन्होंने कहा कि नारी शिक्षा और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ भी खाप पंचायतों ने सराहनीय काम किया है. लैंगिक असमानता दूर हुई है.

सांसद ले.जन. डीपी वत्स का बयान

ले.जन. डीपी वत्स ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में खाप पंचायतों पर प्रतिबंध को लेकर जनहित याचिका दायर की जा चुकी है, लेकिन अदालत ने याचिका खारिज कर दी. वत्स ने कहा कि खाप पंचायतें प्रोगेसिव हैं. वत्स ने अपना सुझाव दिया और कहा, खाप पंचायतें इन ब्रीडिंग को रोकते हुए क्रॉस ब्रीडिंग को बढ़ावा देती हैं.

उन्होंने कहा कि खाप पंचायत से अंतरजातीय विवाह को भी बढ़ावा मिलता है. ऐसे में लोगों को धारणा बदलनी चाहिए.

महाराष्ट्र में अमानवीय फरमान

गौरतलब है कि कई मौकों पर खाप पंचायत के फैसलों की आलोचना हुई है. इसी साल मई महीने में महाराष्ट्र के जलगांव से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई थी. इस मामले में खाप पंचायत ने महिला को पंचों का थूक चाटने की सजा सुनाई गई थी.

पढ़ें :-खाप पंचायत का फरमान, पंचों का थूक चाटे महिला

मामला चोपडा तहसील के चहार्डी गांव का था. यहां एक महिला के दूसरी शादी करने पर खाप पंचायत ने पंचों की थूक चाटने के साथ एक लाख रुपये जुर्माना देने का फरमान सुनाया था. मामला सामने आने के बाद महाराष्ट्र के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति (अंनिस) के कार्यकर्ताओं ने खाप पंचो के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी.

राजस्थान में भी खाप का वीभत्स चेहरा

खाप का ऐसा ही एक अन्य फैसला राजस्थान के सीकर से सामने आया था. सितंबर, 2020 की इस घटना में खाप पंचायत ने प्रेमी युगल को निर्वस्त्र कर नहलाने का फरमान सुनाया था. मामला तूल पकड़ने के बाद इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों को नामजद कर हिरासत में भी लिया था.

पढ़ें :-खाप का तुगलकी फरमान- सरेआम नंगे नहलाए जाएं युवक-युवती

बता दें कि सीकर जिले के सांसी समाज की खाप पंचायत ने अपने तुगलकी फरमान में युवक-युवती के प्रेम-प्रसंग के फोटो वायरल होने के बाद दोनों को निर्वस्त्र कर नहलाने का फरमान सुनाया गया. साथ ही दोनों पर 50 हजार रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया था. जानकारी के मुताबिक दोनों का रिश्ता चाची-भतीजा का था.

Last Updated : Dec 14, 2021, 2:38 PM IST

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