अयोध्या : एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीजेपी विधायक खब्बू तिवारी को पांच साल की सजा सुनाई है. छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष फूलचंद यादव और अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के संरक्षक कृपा ध्यान तिवारी को भी 5 साल की सजा दी है. सोमवार की शाम उन्हें अयोध्या मंडल कारागार में भेज दिया गया है.
आपको बता दें कि साल 1991 में छात्र जीवन में वर्तमान में अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी ने साकेत महाविद्यालय में बीएससी द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने के लिए बीएससी प्रथम वर्ष की फर्जी मार्कशीट का इस्तेमाल किया था. इस मामले में महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य द्वारा अयोध्या कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया था. इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान अयोध्या की एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायाधीश ने भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू तत्कालीन छात्रसंघ अध्यक्ष फूलचंद यादव और साथी छात्र कृपा निधान तिवारी को 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. भाजपा विधायक के अलावा सजा पाए हुए दो व्यक्तियों पर भाजपा विधायक का सहयोग करने का आरोप न्यायालय ने पाया है. भाजपा विधायक को सजा मिलने के बाद अयोध्या पुलिस ने तत्काल इंद्र प्रताप तिवारी को हिरासत में लेने के बाद जेल भेज दिया है.
जेल भेजे गए भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू के अधिवक्ता पवन तिवारी ने बताया कि 30 साल पुराने मामले में न्यायालय से विधायक को सजा मिली है. इस प्रकरण को लेकर हम उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे. विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू के ऊपर अभिलेखों में हेरफेर करने के आरोप में धारा 419, 420 के तहत कार्रवाई की गई है. हम न्याय के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे.
विपक्ष को मिला मुद्दा
न्यायालय की इस कार्रवाई को लेकर जिले के सियासी हलके में हड़कंप मच गया है. साल 2022 चुनाव के करीब आने के साथ ही जिले में विपक्षी दल के नेताओं को बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मिल गया है. उम्मीद यही थी कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू ही गोसाईगंज विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी घोषित होते. लेकिन न्यायालय द्वारा सजा मिलने के बाद अब उनके आगे की राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है.