लखनऊ:समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई है. बुधवार को उत्तरप्रदेश विधानसभा सचिवालय ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दी . पिछले दिनों एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक अब्दुल्ला आजम को 2 वर्ष की सजा सुनाई थी, इस कारण उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है।
रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से सपा विधायक अब्दुल्ला आजम को 15 वर्ष पुराने एक मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 वर्ष की सजा सुनाई थी. इस मुकदमे में मोहम्मद आजम खान भी दोषी करार दिए गए थे .यह दूसरा मौका है जब सपा विधायक अब्दुल्ला आजम की विधानसभा की सदस्यता रद्द हुई है. इससे पहले 2017 विधानसभा में जीत के बाद भी फर्जी प्रमाणपत्र बनाने के मामले में अब्दुल्ला आजम की सदस्यता खत्म की गई थी. दूसरी बार सदस्यता रद्द होने के कारण फिलहाल विधानसभा में आजम परिवार का कोई सदस्य नहीं दिखेगा. करीब दो दशक तक आजम फैमिली का कोई न कोई मेंबर विधानसभा में पहुंचता रहा है.