दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

लड़कियों की विवाह आयु 21 वर्ष करने संबंधी विधेयक अगले सप्ताह पेश होगा लोकसभा में : सरकार - Bill to raise the marriage age of girls to 21 years

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बाल विवाह (रोकथाम) अधिनियम 2006 में संशोधन को मंजूरी दी थी. इस संशोधन के तहत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु (amendment in child marriage act ) को 18 साल से बढ़ाकर पुरुषों के बराबर 21 साल करने का प्रावधान है.

Arjun Ram Meghwal
Arjun Ram Meghwal Arjun Ram Meghwal

By

Published : Dec 17, 2021, 3:52 PM IST

नयी दिल्ली : सरकार ने शुक्रवार को संसद में यह घोषणा की कि लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु को 18 साल से बढ़ाकर पुरुषों के बराबर 21 साल करने संबंधी विधेयक (Bill to raise the marriage age of girls to 21 years ) को अगले सप्ताह लोकसभा में पेश किया जाएग.

लोकसभा में संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल (Minister of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal ) ने अगले सप्ताह सदन में होने वाले सरकारी कामकाज की जानकारी देते हुए यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि बाल विवाह (रोकथाम) संशोधन विधेयक को अगले सप्ताह पेश करने के बाद चर्चा कर पारित किया जाएगा.

राज्यसभा में संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने इस आशय की जानकारी देते हुए कहा कि बाल विवाह (रोकथाम) संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश करने और पारित करने के बाद इसे उच्च सदन में चर्चा एवं पारित करने के लिए रखा जाएगा.

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बाल विवाह (रोकथाम) अधिनियम 2006 में संशोधन को मंजूरी दी थी. इस संशोधन के तहत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु को 18 साल से बढ़ाकर पुरुषों के बराबर 21 साल करने का प्रावधान है.

पढ़ेंःलड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करेगी सरकार

मौजूदा कानूनी प्रावधान के तहत लड़कों के विवाह लिए न्यूनतम आयु 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल निर्धारित है. उल्लेखनीय है कि संसद का मौजूदा शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलने का कार्यक्रम है और आज के बाद कुल चार बैठक निर्धारित हैं.

(पीटीआई-भाषा)

ABOUT THE AUTHOR

...view details