नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह 2002 के बिल्कीस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में 11 दोषियों को माफी देने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर 29 नवंबर को सुनवाई करेगा. जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सी. टी. रविकुमार की एक पीठ ने निर्देश दिया कि गुजरात सरकार द्वारा मामले पर दाखिल किया गया जवाब सभी पक्षों को उपलब्ध कराया जाए. याचिकाकर्ताओं को गुजरात सरकार द्वारा दायर हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है. पीठ ने कहा, "गुजरात सरकार ने जवाब दाखिल किया है. इस हलफनामे को सभी वकीलों को दिया जाए."
गुजरात सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में कहा था कि बिल्कीस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में 11 दोषियों को माफी देने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी ली गयी थी. उसने कहा था कि इस क्षमादान को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता कुछ नहीं बल्कि दूसरों के काम में अड़ंगा डालने वाले हैं और इनका इससे कुछ लेना-देना नहीं है.