बिलासपुर : रायगढ़ में रहने वाले युवक एक साथ दो सरकारी संस्थाओं में नौकरी कर रहा था. मामले की जानकारी लगने के बाद युवक के खिलाफ हुए एफआईआर के बाद वह फरार हो गया है. बिलासपुर हाईकोर्ट ने रेलवे और लोक निर्माण विभाग में एक साथ नौकरी करने के आरोपी युवक की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया (bilaspur High court rejects bail plea ) है. आरोपी युवक ने रेलवे में काम करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र भी हासिल कर लिया और पीडब्ल्यूडी में सब इंजीनियर बन गया. चयन होने के बाद वह दोनों विभागों में छह साल तक नौकरी करता रहा.जब यह मामला सामने आया, तब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई. इस केस में फरार आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई (bail plea of accused doing two government jobs ) थी.
ये है पूरा मामला :रायगढ़ के विनोबा नगर में रहने वाले संतोष कुमार कश्यप रेलवे में टेक्निकल ग्रेड- 3 के पद पर कार्यरत था. तभी 30 नवंबर 2007 को लोक निर्माण विभाग में सब इंजीनियर के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ. विज्ञापन के आधार पर वह भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए रेलवे से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लिया, और उसका चयन पीडब्ल्यूडी विभाग में सब इंजीनियर के पद पर हो गया. फिर उसने वर्ष 2008 में लोक निर्माण विभाग में जॉइन भी कर लिया, लेकिन रेलवे की नौकरी से उसने इस्तीफा नहीं दिया था. करीब छह साल तक आरोपी संतोष दोनों विभाग में एक साथ नौकरी करता रहा. मामला उजागर होने पर उसने तब इस्तीफा दिया, जब उसके दो सरकारी विभाग में एक साथ नौकरी करने की शिकायत की गई, उसने 2014 में रेलवे से इस्तीफा दे (two government jobs in raigarh ) दिया.