बेंगलुरु : कर्नाटक हाईकोर्ट ने आयकर विभाग की ओर से टैक्स चोरी मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के खिलाफ दर्ज आपराधिक पुन: जांच याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया.
आयकर विभाग ने इस मामले पर विशेष अदालत से मिले आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. शिवकुमार पर टैक्स चोरी के सबूत नष्ट करने का आरोप लगा है.
हाईकोर्ट की एकल पीठ से बड़ी राहत मिली है. सबूतों की कमी के कारण अदालत ने मामले को खारिज कर दिया है.