रायपुर :छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण में 12 फीसदी की कटौती की गई थी. जिसके बाद से ही पूरे छत्तीसगढ़ में विरोध के स्वर तेज होने लगे. सर्व आदिवासी समाज ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला.वहीं सरकार ने आरक्षण को लेकर हो रहे विरोध को रोकने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है. लेकिन विशेष सत्र से पहले भूपेश कैबिनेट ने आरक्षण को लेकर एक प्रारुप तय किया है. ताकि किसी भी जरुरतमंद को नुकसान ना हो.(Bhupesh cabinet found solution to protest against reservation)
कैबिनेट बैठक में आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा "1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, उसके बारे में कैबिनेट में चर्चा हुई. विधेयक का जो मसौदा है, उसके बारे में चर्चा हुई. आरक्षण पर भी बात हुई, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, EWS इसके आरक्षण और जो जिले में भर्ती की जाती थी, उस पर भी कोई एक्ट नहीं था. जिसको एक आदेश के माध्यम से जारी कर दिया गया था. जिसको हाईकोर्ट ने निरस्त किया है. जिलों के भी पद उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितना प्रदेश का आरक्षण है. इसको भी एक्ट में लाया जाएगा."
दो विधेयकों पर बनेगी सहमति : कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कृषि, पंचायत और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री रविंद्र चौबे (Minister Ravindra Choubey) ने बताया कि "उच्च न्यायालय के फैसले के बाद आरक्षण मामले में जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं. उसको लेकर राज्य सरकार बहुत गंभीर है. तय हुआ है कि आरक्षण अधिनियम के जिन प्रावधानों को उच्च न्यायालय ने रद्द किया है. उसे कानून के जरिये फिर से प्रभावी किया जाए. इसके लिए लोक सेवाओं में आरक्षण संशोधन विधेयक-2022 और शैक्षणिक संस्थाओं के प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक-2022 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है. इन विधेयकों को एक और दो दिसम्बर को प्रस्तावित विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा.'
जनसंख्या के अनुपात में मिलेगा आरक्षण :मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, "सरकार बार-बार यह कह रही है कि सरकार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है. वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने भी सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% तक आरक्षण देने को उचित बता चुकी है. तो उसका भी पालन किया जाएगा.' मंत्री ने कानूनी बाध्यताओं की वजह से विधानसभा में विधेयक पेश होने से पहले आरक्षण का अनुपात नहीं बताया. लेकिन सरकार के सूत्रों का कहना है कि यह ST के लिए 32%, SC के लिए 13%, OBC के लिए 27% और सामान्य वर्ग के गरीबों-EWS के लिए 4% तय हुआ है. (new reservation quota in bhupesh cabinet meeting )