भोपाल:हाईकोर्ट ने 14 साल की एक लड़की के गर्भ परीक्षण और सोनोग्राफी करने वाले इंदौर के दो डॉक्टरों को नोटिस (High Court Issues Notice To Doctors) जारी किया है और उनसे 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है. यह नोटिस भोपाल के हाई प्रोफाइल प्यारे मियां मामले (Bhopal Pyare Miyan Rape Case) में दिया गया है. इस मामले नाबालिग पीड़िता की नींद की गोली खाने के बाद मौत हो गई थी, जिसमें प्यारे मियां की गिरफ्तारी हुई थी.
डॉक्टरों ने किया पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन
डॉ. दलजीत सिंह छाबड़ा इंदौर में यूनिक डायनेस्टिक नाम से सोनोग्राफी क्लिनिक चलाते हैं. उन्होंने और इंदौर की ही एक महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. सोनल श्रॉफ ने पीड़िता की उसके परिजनों की मौजूदगी के बिना चेकअप और सोनोग्राफी की थी. दोनों ने पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए यह काम किया. लेकिन, उस वक्त पुलिस ने दोनों डॉक्टरों को आरोपी नहीं बनाया था. तब प्यारे मियां केस में आरोपी स्वीटी विश्वकर्मा के अधिवक्ता यावर खान ने इन दोनों डॉक्टरों को पीएनडीटी एक्ट व पास्को अपराध के तहत आरोपी बनाने का आवेदन दिया था. हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद दोनों डॉक्टरों को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया है.