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भीमा कोरेगांव मामला : वरवर राव की स्थायी जमानत की अर्जी पर सुनवाई मंगलवार को - वरवर राव की स्थायी जमानत

तेलुगु कवि और भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले के आरोपी पी वरवर राव की अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई करने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया. अर्जी में राव ने चिकित्सा आधार पर स्थायी जमानत की याचिका को खारिज करने के बंबई हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है.

भीमा कोरेगांव मामला
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Published : Jul 11, 2022, 4:08 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह तेलुगु कवि और भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले के आरोपी पी वरवर राव की अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई करेगी, जिसमें चिकित्सा आधार पर स्थायी जमानत की उनकी याचिका को खारिज करने के बंबई HC के आदेश को चुनौती दी गयी है. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने अनुरोध किया कि उन्हें कुछ दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति दी जाए और मामले की सुनवाई कल की जाए.

इसके बाद जस्टिस यू. यू. ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई मंगलवार को निर्धारित की. राव की ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने कहा कि उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है. ग्रोवर ने कहा, "क्या इसपर आज विचार किया जा सकता है? मैं तैयार हूं, मेरे मित्र तैयार हैं. हम इसे आज समाप्त कर सकते हैं."

जस्टिस ललित ने ग्रोवर से कहा कि वह आम्रपाली के घर खरीदारों के मामले में सुनवाई के लिए अलग पीठ में अपराह्न दो बजे बैठेंगे. पीठ में जस्टिस एस. आर. भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया भी शामिल हैं. पीठ ने कहा कि वह मामले पर 12 जुलाई को सबसे पहले सुनवाई करेगी.

(पीटीआई-भाषा)

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