दिल्ली

delhi

भवानीपुर उपचुनाव मामला : अदालत ने EC को हलफनामा दायर करने की अनुमति दी

By

Published : Sep 23, 2021, 6:28 PM IST

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भवानीपुर उपचुनाव के लिए जारी अधिसूचना की सामग्री को लेकर निर्वाचन आयोग को हलफनामा दायर करने की अनुमति दे दी है. निर्वाचन आयोग ने कथित रूप से कहा था कि भवानीपुर में उपचुनाव नहीं कराने से संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है. अर्जी में दावा किया गया है कि चुनाव आयुक्त ऐसा बयान नहीं दे सकता है.

कलकत्ता उच्च न्यायालय
कलकत्ता उच्च न्यायालय

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भवानीपुर उपचुनाव के लिए जारी अधिसूचना की सामग्री को लेकर निर्वाचन आयोग को हलफनामा दायर करने की अनुमति गुरुवार को दी.

अदालत एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें अनुरोध किया गया था कि वह उपचुनाव की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करे क्योंकि निर्वाचन आयोग ने कथित रूप से कहा था कि भवानीपुर में उपचुनाव नहीं कराने से संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है. अर्जी में दावा किया गया है कि चुनाव आयुक्त ऐसा बयान नहीं दे सकता है.

चुनाव आयोग की ओर से पेश अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के वकील बिकास भट्टाचार्य की दलीलों के संबंध में चुनाव के लिए जारी अधिसूचना के दो पैराग्राफ की सामग्री पर हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगा.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति राजश्री भारद्वाज की खंड पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी. इसपर कल फिर से सुनवाई होगी.

इससे पहले 13 सितंबर की सुनवाई में पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा था कि राज्य के मुख्य सचिव ने उपचुनाव कराने का अनुरोध करते हुए निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा था जिसे आयोग ने स्वीकार कर लिया था.

पढ़ें- भवानीपुर उपचुनाव के मद्देनजर साम्प्रदायिक संदेश प्रसारित करने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार

राज्य सरकार ने कहा था कि उपचुनाव कराने में राज्य की कोई भूमिका नहीं है और यह पूरी तरह से निर्वाचन आयोग का अधिकार क्षेत्र है.

तृणमूल कांग्रेस के विधायक सोवनदेव चट्टोपाध्याय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव लड़ने के लिए सीट खाली करने के लक्ष्य से इस्तीफा दिया था, जिसके कारण भबानीपुर सीट खाली है.

(पीटीआई-भाषा)

ABOUT THE AUTHOR

...view details