कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने यहां भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने की 'संवैधानिक अत्यावश्यकता' की निर्वाचन आयोग की दलील पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिका (PIL) पर शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की पीठ ने शुक्रवार को मामले में सुनवाई पूरी की और इसपर फैसला सुरक्षित रख लिया.
गौरतलब है कि भवानीपुर सीट के लिए चुनाव 30 सितंबर को तय है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक प्रतिद्वंद्वी है.
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि चुनाव आयोग ने प्रेस नोट में कहा था कि यह फैसला लिया गया है कि भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र पर उपचुनाव कराने का फैसला 'पश्चिम बंगाल राज्य के विशेष आग्रह और संवैधानिक आवश्यकता पर विचार' करते हुए लिए गया है.
उसने दलील दी कि आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था और इसलिए अदालत को मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए.