नई दिल्ली: तलाक को समाज और इस्लाम दोनों में ही गलत माना गया है. दुनिया में लगभग 20 से अधिक ऐसे देश हैं, जिन्होंने तीन तलाक के कानूनों में बदलाव किया है. भारत में 'द मुस्लिम विमेन बिल 2019' (प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ऑन मैरिज) को लोकसभा में मंजूरी मिल गई.
अब इंतेजार है इसके राज्यसभा में पारित होने का. यदि ये राज्यसभा में भी पारित हो जाता है तो ऐसे में तीन तलाक देने वाले व्यक्ति को 3 साल की कैद की सजा हो सकती है.
इस बिल को और भी आसानी से समझाने के लिए ईटीवी भारते ने मुस्लिम मामलों की जानकार जैनब सिकंदर से बातचीत की. जैनब का कहना है कि इस बिल को जिन कारणों की वजह से लाया जा रहा है उन कारणों के खिलाफ इस्लाम भी है. इस्लाम भी तीन तलाक की इजाजत नहीं देता है. उन्होंने कहा यदि यह बिल राज्यसभा में पास हो जाता है तो हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि इसका दुरुपयोग ना हो.
जैनब सिकंदर आगे कहती हैं कि इस बिल के अनुसार पति के तलाक देने पर तीन साल की सजा देने का प्रवधान होगा, ये सही नहीं है क्योंकि यदि किसी महिला का पति जेल में कैद रहेगा तो उसके परिवार की देखभाल कौन करेगा. सरकार यदि इस बिल में उस परिवार के लिए कुछ पैसे देने का प्रावधान रखती है तो वो बेहतर होगा.