लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने लॉकडाउन-5 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है. नई गाइडलाइन के अनुसार आठ जून से अनलॉक के पहले चरण में यूपी के सभी धार्मिक स्थल, होटल और शॉपिंग मॉल खोलने के निर्देश दिए गए हैं. इसके बाद दूसरे चरण में केंद्र के निर्देश के बाद स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे.
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, तीसरे चरण में मेट्रो, विदेशों के लिए उड़ान, सिनेमा घर, मनोरंजन पार्क खोलने पर चर्चा होगी. हालांकि रात नौ बजे से लेकर भोर में पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा. वहीं जिला प्रशासन अपने हिसाब से धारा 144 लगा सकेगा. इसके अलावा शहरी और ग्रामीण कंटेन्मेंट जोन की परिभाषा भी तय कर दी गई है.
पूर्वाह्न नौ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे बाजार
अब सभी बाजार पूर्वाह्न नौ बजे से रात नौ बजे तक खुल सकेंगे. मुख्य सब्जी मंडी तड़के चार से नौ बजे, रिटेल मंडी वितरण सुबह छह बजे से नौ बजे और सामान्य लोगों के लिए सब्जी की दुकान पूर्वाह्न आठ से रात नौ बजे तक खोली जा सकेंगी. शहरी क्षेत्रों में साप्ताहिक सब्जी मंडी या साप्ताहिक बाजार नहीं लगेगा. ग्रामीण इलाकों में साप्ताहिक बाजार पर शर्तो के साथ अनुमति दी गई है.
कंटेन्मेंट जोन में प्रतिबंध
नई गाइडलाइन के अनुसार, कंटेन्मेंट जोन में किसी प्रकार की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. थिएटर, बार, अंतरराष्ट्रीय उड़ाने बंद रहेंगी. शर्तों के साथ सैलून, ब्यूटी पार्लर खुलेंगे. मिठाई की दुकान खुलेगी, लेकिन वहां पर खाने में मनाही रहेगी. शहरों में साप्ताहिक हाट नहीं लगेंगे. कार्यालयों में 100 फीसदी उपस्थिति की गई है. सभी कार्यालय तीन शिफ्ट में खोले जाने के निर्देश भी दिए गए हैं. पार्कों को खोलने का भी आदेश दिया जा चुका है.