नई दिल्ली : श्रम मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना (ईडीएलआई) के तहत दी जाने वाली राशि का लाभ अब सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा. इसके तहत यह लाभ उन कर्मचारियों के पीड़ित परिवार को भी मिलेगा जिसने मृत्यु से ठीक पहले 12 महीने में एक से अधिक प्रतिष्ठानों में नौकरियां की हों.
अबतक ईडीएलआई के लिये न्यूनतम 2.5 लाख रुपये तथा अधिकतम 6 लाख रुपये का भुगतान उन सदस्यों को नहीं किया जाता था जिन्होंने मृत्यु से ठीक 12 महीने पहले किसी एक संस्थान में लगातार 12 महीने काम नहीं किया है.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बृहस्पतिवार को बैठक में यह फैसला किया गया.