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जानें कौन करता है हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को न्यायपालिका के खिलाफ ट्वीट करने के लिए अदालत की अवमानना ​​का दोषी ठहराया. इससे कोर्ट ने अपने स्व-घोषित आदर्श को रद्द कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कि 'उचित आलोचना और एक प्रणाली की प्रतिष्ठा के लिए प्रचंड क्षति के बीच अंतर है' सौ फीसदी सच है.

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Published : Sep 3, 2020, 10:25 PM IST

Updated : Sep 4, 2020, 6:07 AM IST

हैदराबाद : 36 साल पहले सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा कि 'देश भर की अदालतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए. उनका प्राथमिक कर्तव्य संविधान की भावना को खत्म करने के लिए सरकारों द्वारा उठाए गए कानूनों और कार्यों को खत्म करना है'. हाल में सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को न्यायपालिका के खिलाफ ट्वीट करने के लिए अदालत की अवमानना ​​का दोषी ठहराया. यह आदेश देकर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने स्व-घोषित आदर्श को रद्द कर दिया है.

उचित आलोचना और एक प्रणाली की प्रतिष्ठा के लिए प्रचंड क्षति के बीच अंतर

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कि 'उचित आलोचना और एक प्रणाली की प्रतिष्ठा के लिए प्रचंड क्षति के बीच अंतर है' सौ फीसदी सच है. संदेह इस बात की ओर है कि क्या 'न्यायपालिका की प्रतिष्ठा इतनी कमजोर है कि इसे आलोचनाओं के ट्वीट से समाप्त किया जा सकता है'? पांच सदस्यीय संवैधानिक न्यायाधिकरण ने 1952 के एक मामले में स्पष्ट किया था कि 'आलोचनाओं पर अंकुश लगाने से अदालत लोगों का विश्वास नहीं जीत सकती है'. 'एक ओर न्यायपालिका और न्यायालयों की गरिमा को बनाए रखने की आवश्यकता है, और दूसरी ओर भारत के संविधान द्वारा घोषित स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की बिना शर्त मान्यता. 'यहां तक ​​कि उचित प्रतिबंधों के साथ', अदालतों की उदार और संतुलित प्रतिक्रिया निश्चित रूप से उनकी गरिमा और सम्मान को बढ़ाती है. 1978 के मामले में, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने फैसला सुनाया कि 'जब हाथी (यहां न्यायपालिका) चलता है तो कुत्ते भोकते ही हैं. हम बार-बार इस तरह की मूर्खतापूर्ण आलोचना का जवाब नहीं देंगे. 'यह मुलगोवनकर के सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है, इन उदात्त आदर्शों को अब न्यायपालिका के लिए प्रकाशमय होना चाहिए.

अधिनियम की अवहेलना पहली बार अंग्रेजी काल में

अदालतों के अधिनियम की अवहेलना पहली बार 1926 में अंग्रेजी काल में की गई थी. 1949 में भारत के संविधान में शामिल किए जाने के संदर्भ में, भाषण की स्वतंत्रता की स्थिति पर संविधान सभा में एक बहस हुई. इस तथ्य के बावजूद कि अवमानना ​​कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है और बोलने की स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा हो रहा है, जब न्यायाधीश अभियोजक और पीड़ित दोनों हैं - न्यायपालिका के सुचारू रूप से चलने के सर्वोच्च आदर्श को बरकरार रखा गया है. हालांकि 1971 में अवमानना ​​शक्तियों और उनकी प्रक्रियाओं को निर्धारित करते हुए एक नया कानून बनाया गया था, लेकिन अदालत के मामलों की अवमानना ​​में प्रतिवादियों और 'सच्चाई' की रक्षा के लिए कानून में संशोधन करके, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करके आंका गया.

न्यायमूर्ति ए एस आनंद ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी क्षमता के अनुसार कहा है कि सार्वजनिक निकायों (सार्वजनिक कार्यालय) की जिम्मेदारियों को पूरा करने वालों को जनता के प्रति जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. चूंकि ऐसे सुझावों की उपेक्षा की गई थी, संवैधानिक समीक्षा समिति ने संविधान के अनुच्छेद 19 (2) की सिफारिश की है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संशोधित करता है.

ब्रिटेन ने 2013 में अवमानना ​​अधिनियम को निरस्त कर दिया

1992 में एक ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने फैसला सुनाया कि एक प्रतिवादी अदालत की अवमानना ​​का दोषी नहीं हो सकता है, यदि वह किसी भी दुर्भावनापूर्ण इरादे से आलोचना करने के अपने अधिकार का उचित रूप से उपयोग करने का इरादा रखता है. ब्रिटेन ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा के रूप में 2013 में अवमानना ​​अधिनियम को निरस्त कर दिया. हालांकि डेली मेल ने 2016 में ब्रेक्जिट पर 'लोगों के दुश्मन' के रूप में शासन करने वाले तीन न्यायाधीशों की आलोचना की, लेकिन परिपक्व न्यायपालिका ने इसे अदालत की अवमानना ​​नहीं माना. इसी तरह की परिपक्वता दिखाकर न्यायपालिका अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है.

Last Updated : Sep 4, 2020, 6:07 AM IST

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