बेंगलुरु :तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की करीबी सहयोगी शशिकला को अगले साल जनवरी तक जेल से रिलीज किया जा सकता है. शशिकला को अवैध संपत्ति अधिग्रहण मामले में चार साल की जेल हुई थी.
जयललिता, शशिकला, इलावरसी और सुधाकरन को चार साल जेल की सजा सुनाई गई थी. जयललिता पर 100 करोड़ रुपये और अन्य तीन पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था. जयललिता की बीमारी से मृत्यु हो गई और तीन अन्य दोषियों को 15 फरवरी, 2017 को बेंगलुरु के परप्पाना अग्रहारा जेल भेज दिया गया था.
शशिकला की चार साल जेल की सजा अगले साल फरवरी तक पूरी हो जाएगी. जेल के अधिकारी शशिकला के अच्छे आचरण की समीक्षा पर जनवरी के अंत तक रिहा करने के लिए तैयार हैं.
आरटीआई के तहत उनकी रिहाई के संबंध में जेल प्रशासन से कुछ सवाल पूछे गए थे. फरवरी 2021 तक, उनकी चार साल की जेल की सजा खत्म हो जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या शशिकला 10 करोड़ रुपये का जुर्माना दे पाएंगी. शशिकला को एआईएडीएमके से निकाल दिया गया है, जिसके कारण उन्होंने अपार संपत्ति और धन खो दिया है. इसलिए इसमें संदेह है कि क्या वह 10 करोड़ रुपये का जुर्माना भर पाएंगी.
जुर्माना नहीं भरने पर एक साल की और जेल
अदालत के आदेश के मुताबिक, जेल से रिहा होने के लिए शशिकला को 10 करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा. चेक या डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के माध्यम से जुर्माना राशि का भुगतान किया जा सकता है. इसके लिए आयकर विभाग से अस्वीकृति पत्र की आवश्यकता होती है. यदि वह जुर्माना राशि का भुगतान नहीं कर पाती हैं, तो उन्हें एक साल की और जेल होगी. यही नियम सुधाकरन और इलावरसी पर लागू होता है.
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आरटीआई के जवाब में, बेंगलुरु सेंट्रल जेल के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने कहा, 'शशिकला की रिहाई की संभावित तारीख 27-01-2021 है, बशर्ते कि इन-डिफॉल्ट जुर्माना अदा किया जाए. जुर्माना राशि अदा न करने पर संभावित तिथि 27-02-2022 होगी. यदि वह पैरोल सुविधा का उपयोग करती हैं तो तिथि भिन्न हो सकती है.'