पाक द्वारा कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा पर ICJ ने रोक लगा दी है.
ICJ ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर लगाई रोक, भारत को मिली जीत - undefined
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और पूर्व CM ने ICJ के फैसला का स्वागत किया
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कुलभूषण के परिजनों ने जाहिर की खुशी
जैसे ही कुलभूषण जाधव मामले में ICJ का फैसला आया तभी उनके परिजनों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया. उनके परिवार सहित पूरे देश में इस समय खुशी का महौल है.
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PM मोदी को सुषमा ने दिया धन्यवाद
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सुषमा स्वाराज ने जाहिर की खुशी
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कुलभूषण जाधव मामला
द हेग/नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (ICJ) ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में अपना फैसला सुना दिया है. अदालत ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाई है.
इस संंबंध में सुषमा स्वराज ने खुशी जाहिर की. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ICJ में भारत का पक्ष रखने वाले हरीश साल्वे का भी स्वागत किया.
अदालत ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है. साथ ही जाधव को काउंसलर एक्सेस की भी सुविधा मिलेगी. अदालत ने 15-1 से भारत के पक्ष में फैसला सुनाया.
आपको बता दें, नीदरलैंड में द हेग के पीस पैलेस में अदालत के प्रमुख न्यायाधीश अब्दुलकावी अहमद यूसुफ ने ये फैसला पढ़कर सुनाया है.
फैसले के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार रीमा ओमर ने जानकारी दी.
बता दें, पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत द्वारा जाधव को 'दबाव वाले कबूलनामे' के आधार पर मौत की सजा सुनाने के लिए भारत ने ICJ में चुनौती दी थी.
गौरतलब है कि पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में बंद कमरे में सुनवाई के बाद 'जासूसी और आतंकवाद' के आरोपों में भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को सजा-ए-मौत सुनाई थी. उनकी सजा पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी.