दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

ICJ ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर लगाई रोक, भारत को मिली जीत - kulbhushan jadhav case

पाकिस्तान ने अप्रैल 2017 में भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई थी. इस फैसले को भारत ने ICJ में चुनौती दी थी, जिसका आज फैसला सुनाया गया है. ICJ ने भारत के पक्ष में बात की. पढ़ें पूरी खबर.

भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव

By

Published : Jul 17, 2019, 6:34 PM IST

Updated : Jul 17, 2019, 7:16 PM IST

द हेग/नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (ICJ) ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में अपना फैसला सुना दिया है. अदालत ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाई है.

ICJ ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर लगाई रोक

इस संंबंध में सुषमा स्वराज ने खुशी जाहिर की. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ICJ में भारत का पक्ष रखने वाले हरीश साल्वे का भी स्वागत किया.

अदालत ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है. साथ ही जाधव को काउंसलर एक्सेस की भी सुविधा मिलेगी. अदालत ने 15-1 से भारत के पक्ष में फैसला सुनाया.

रीमा ओमर ने साझा की जानकारी

आपको बता दें, नीदरलैंड में द हेग के पीस पैलेस में अदालत के प्रमुख न्यायाधीश अब्दुलकावी अहमद यूसुफ ने ये फैसला पढ़कर सुनाया है.

ICJ ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर लगाई रोक

फैसले के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार रीमा ओमर ने जानकारी दी.

संबंधित ट्वीट

पढ़ें:कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत का फैसला

बता दें, पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत द्वारा जाधव को 'दबाव वाले कबूलनामे' के आधार पर मौत की सजा सुनाने के लिए भारत ने ICJ में चुनौती दी थी.

गौरतलब है कि पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में बंद कमरे में सुनवाई के बाद 'जासूसी और आतंकवाद' के आरोपों में भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को सजा-ए-मौत सुनाई थी. उनकी सजा पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी.

Last Updated : Jul 17, 2019, 7:16 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details