द हेग/नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (ICJ) ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में अपना फैसला सुना दिया है. अदालत ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाई है.
ICJ ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर लगाई रोक इस संंबंध में सुषमा स्वराज ने खुशी जाहिर की. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ICJ में भारत का पक्ष रखने वाले हरीश साल्वे का भी स्वागत किया.
अदालत ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है. साथ ही जाधव को काउंसलर एक्सेस की भी सुविधा मिलेगी. अदालत ने 15-1 से भारत के पक्ष में फैसला सुनाया.
रीमा ओमर ने साझा की जानकारी आपको बता दें, नीदरलैंड में द हेग के पीस पैलेस में अदालत के प्रमुख न्यायाधीश अब्दुलकावी अहमद यूसुफ ने ये फैसला पढ़कर सुनाया है.
ICJ ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर लगाई रोक फैसले के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार रीमा ओमर ने जानकारी दी.
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बता दें, पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत द्वारा जाधव को 'दबाव वाले कबूलनामे' के आधार पर मौत की सजा सुनाने के लिए भारत ने ICJ में चुनौती दी थी.
गौरतलब है कि पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में बंद कमरे में सुनवाई के बाद 'जासूसी और आतंकवाद' के आरोपों में भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को सजा-ए-मौत सुनाई थी. उनकी सजा पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी.