नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और नौ राज्यों से केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) तथा राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) में रिक्त पदों पर नियुक्तियों के बारे में अपने पहले के आदेश के अनुपालन में बुधवार को स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया.
न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने केंद्र और नौ राज्यों से चार सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा.
शीर्ष अदालत का यह निर्देश तब आया, जब आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज और अन्य ने कहा कि रिक्तियों को भरने के संबंध में शीर्ष अदालत के पहले के आदेशों पर केंद्र और नौ राज्यों-महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, केरल, ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और नागालैंड ने अब तक अमल नहीं किया है.
शीर्ष अदालत ने भारद्वाज के नये आवेदन पर केंद्र और नौ राज्यों को नोटिस जारी किया और मामले को 16 दिसम्बर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया.
इस मामले में याचिका दायर करने वाली भारद्वाज और अन्य की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश के बावजूद केंद्र और राज्य सरकारों ने चयनित और छांटे गये उम्मीदवारों के नाम अब तक अपनी वेबसाइट पर जारी नहीं किये हैं.