मुंबई : मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन के बाहर शरजील इमाम के समर्थन में कथित रूप से नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार उर्वशी चूड़ावाला को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है और उन्हें 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है. उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई होगी.
उर्वशी की अब 12 फरवरी को पुलिस के सामने पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर दो बजे के बीच पेशी होगी. इसके साथ ही पुलिस जब भी बुलाएगी, उर्वशी को पुलिस के सामने उपस्थिति दर्ज करानी होगी. इसके अलावा उर्वशी को अपना मोबाइल फोन और सिम कार्ड जमा करना होगा. कोर्ट ने उन्हें मुंबई और ठाणे नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया है.