अयोध्या : श्रीराम मंदिर निर्माण ट्रस्ट बनाने के साथ ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए जमीन तय कर दी है. यह जमीन अयोध्या जिला मुख्यालय से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर है. ये जमीन नेशनल हाईवे 28 से जुड़ी हुई है.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में श्रीराम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत अयोध्या में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ भूमि दिए जाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई.
प्रदेश सरकार ने मस्जिद के लिए केंद्र सरकार को तीन स्थानों के विकल्प दिए थे. इसके तहत केंद्र ने बोर्ड को अयोध्या में जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूरी पर ग्राम धन्नीपुर तहसील सोहावल में थाना रौनाही से लगभग 200 मीटर पीछे भूमि का आवंटन किया है.
ईटीवी भारत सबसे पहले सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाने वाली जमीन पर पहुंचा है. सोहावल तहसील की धन्नीपुर ग्राम सभा के प्रधान राकेश कुमार यादव ने बताया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए जमीन मिलने से गांव का भी विकास होगा. यहां धार्मिक स्थल बनने से लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे. सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए दी जाने वाली जमीन अयोध्या के धन्नीपुर ग्राम सभा में है, जो एक सरकारी फॉर्म हाउस की जमीन बताई जा रही है.
मस्जिद के लिए आवंटित भूमि इसका क्षेत्रफल करीब 25 एकड़ का है. वर्तमान में कृषि विभाग इस पर खेती का काम कराता है. वहीं, राजस्व विभाग के अधिकारी अभी तक शासनादेश न मिलने के चलते अभी कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं. सूत्रों की मानें तो अयोध्या के धन्नीपुर ग्राम सभा की इस जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाना लगभग तय माना जा रहा है.