लखनऊ:ट्रांसजेंडर अब अपने परिवारों का हिस्सा बन सकेंगे. वे परिवार में शामिल भी होंगे. विधि एवं न्याय विभाग के प्रमुख सचिव जेपी सिंह ने इस संबंध में राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2020 की अधिसूचना जारी कर दी है.
राज्य विधि आयोग की संस्तुति के बाद राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर को परिवार का सदस्य घोषित करने और सम्पत्ति में अधिकार दिए जाने संबंधी कार्यवाही शुरू की थी. पिछले दिनों इससे संबंधित विधेयक को विधानमंडल ने मंजूरी दी थी. विधिक कार्यवाही पूरी करने के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है.
अधिनियम के मुताबिक किसी भू-राजस्व खातेदार परिवार में पुरुष या स्त्री, उसकी पत्नी या उसका पति या ट्रांसजेंडर और फिर पति या पत्नी का स्थान आएगा. इसके बाद विवाहित पुत्रियों और ट्रांसजेंडर अवयस्क संतानों से भिन्न अवयस्क पुत्र और अवयस्क पुत्रियां आएंगी. इसी तरह सम्पत्ति के उत्तराधिकारी के लिए ट्रांसजेंडर का प्रत्येक स्तर पर स्थान तय कर दिया गया है.