नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 में बदलाव के केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश को केंद्र शासित प्रदेश में लागू करने की मंजूरी दे दी. इससे देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था स्थापित हो पाएगी.
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इससे देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के तीनों स्तरों को स्थापित करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा, 'अब चुनाव की प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी. लोग चुनाव से अपने प्रतिनिधि चुनेंगे.'
उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, 'कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 को लागू करने का फैसला लिया है. इसके तहत वहां पर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था स्थापित हो पाएगी. इस फैसले से देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के तीनों स्तरों को स्थापित करने में मदद मिलेगी.'
जावड़ेकर ने कहा कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर में अपने जिले के विकास की योजना बनाना, उस पर अमल करना, इसके लिए उन्हें आर्थिक सहायता भी मिलेगी.
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद भारत के, अनेक जन कल्याण के कानून वहां लागू होना शुरू हो गए हैं. उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 370 से पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष अधिकार प्राप्त थे और कई केंद्रीय कानून वहां लागू नहीं थे.
सरकार ने पिछले साल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटा दिया था और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था.