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यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त समय

यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोविड प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षा आयोजित करने के लिए पर्याप्त समय है.

सुप्रीम कोर्ट
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Published : Aug 13, 2020, 7:17 PM IST

नई दिल्ली : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार की ओर से यह कहना पूरी तरह से गलत है कि अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित करने की अधिसूचना उनके लिए बाध्यकारी नहीं है, जिस कारण वह परीक्षा रद्द कर रहे हैं.

यूजीसी ने इस साल होल्डिंग परीक्षा की अधिसूचना से संबंधित दलीलों के एक समूह में शीर्ष अदालत में जवाब दाखिल किया है.

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यह तर्क दिया है कि कोविड प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षा आयोजित करने के लिए पर्याप्त समय है. इसके अलावा छात्रों को ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विकल्प दिया गया है.

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