मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि वह सरकार की ओर से नियुक्त अधिवक्ताओं द्वारा मराठा आरक्षण मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय को गुमराह करने के आरोपों को देखेंगे.
मराठा समुदाय के कुछ उम्मीदवारों को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग कानून, 2018 के तहत सरकारी नौकरी दी गई थी लेकिन इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी.
सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग कानून, 2018 मराठा समुदाय को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया था.