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तीन तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महिला, आज होगी सुनवाई

एक मुस्लिम महिला ने अपने पति द्वारा भेजे गए तीन तलाक के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया है.

याचिकाकर्ता रूबी

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Published : May 17, 2019, 12:15 AM IST

नई दिल्ली: तीन तलाक नोटिस के खिलाफ एक मुस्लिम महिला सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. महिला ने तलाक नोटिस रद्द करने और पति के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग की है. महिला ने पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है. कोर्ट में आज सुनवाई होगी.

रूबी नामक महिला ने कोर्ट में याचिका दायर की. महिला ने बताया कि उसकी शादी 22 फरवरी 2009 को हुई थी. शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले 5 लाख रूपये और कार की मांग कर रहे हैं.

महिला और वकील ने याचिका के संबंध में जानकारी दी.

रूबी ने बताया कि विवाह के 10 साल बाद पति शाहिद परवेज ने मार्च 2019 को तलाक के लिए पहला नोटिस भेजा और दूसरा नोटिस गत 7 मई को भेजा है. पति ने 2 बच्चों के साथ उन्हें घर से बाहर निकाल दिया.

रूबी के वकील एमएम कश्यप ने कहा कि तलाक ने शरिया कानून का पालन नहीं किया है. वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 17 अगस्त 2017 का फैसला है जिसमें कहा गया है कि तीन तलाक असंवैधानिक है. ऐसे में महिला के पति की ओर से दिया गया तलाक नोटिस कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है.

महिला ने इस अध्यादेश के तहत पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिये जाने की मांग की है. साथ ही कोर्ट से तलाक नोटिसों को शून्य घोषित करने की भी मांग की है.

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