हैदराबाद : तेलंगाना के श्रम मंत्री मल्ला रेड्डी और उनके बेटे भद्र रेड्डी सहित पांच अन्य के खिलाफ एक महिला द्वारा उसकी जमीन हड़पने का आरोप लगाने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. हैदराबाद दुंदीगल पुलिस ने मंत्री और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 447 (आपराधिक अत्याचार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अदालत के आदेश के अनुसार एफआईआर दर्ज की.
इस मामले को लेकर महिला ने इस साल फरवरी में पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी. हालांकि, पूछताछ के बाद यह शिकायत झूठी निकली और इसलिए कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था. इसके बाद महिला के वकील ने उच्च न्यायालय में एक रिट दायर की.