नई दिल्लीः ट्रांसजेंडर्स की पहचान को परिभाषित करने और उनके खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए एक विधेयक लोकसभा में सोमवार को पारित हो गया.
इस दौरान सदन में विपक्षी दलों द्वारा जम्मू और कश्मीर में केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अप्रत्याशित प्रतिबंधों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चलता रहा. ट्रांसजेंडर्स पर्सन्स (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 को पारित करने के लिए सरकार की ओर से तर्क देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि मसौदा विधेयक ट्रांसजेंडर्स को समाज की मुख्यधारा में लाएगा.
यह विधेयक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, जिसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा, सामान, सुविधा, जनता के लिए उपलब्ध अवसर, आंदोलन का अधिकार, संपत्ति को खरीदने या किराए पर लेने का अधिकार, सार्वजनिक या निजी पद पाने के अवसर, सरकारी या निजी संस्थाओं की ट्रांसजेंडर द्वारा देखभाल शामिल है.