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कोरोना संक्रमण के चलते उत्तर प्रदेश में 10 से 13 जुलाई तक लॉकडाउन

कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए यूपी में 10 से 13 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है. इस दौरान स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति जारी रहेगी.

योगी आदित्यनाथ.
योगी आदित्यनाथ.

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Published : Jul 10, 2020, 12:30 AM IST

Updated : Jul 10, 2020, 1:18 AM IST

लखनऊ : कोरोना संक्रमण के प्रसार को बढ़ता देख उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन दिवसीय लॉकडाउन की घोषणा की है. संपूर्ण प्रदेश में स्वास्थ्य जागरूकता को ध्यान में रखते हुए कोविड एवं संचारी रोगों के संक्रमण को रोकने के लिए 10 जुलाई की रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह पांच बजे तक तमाम एक्टिविटी पर प्रतिबंध लागू किया जाएगा.

इस अवधि में प्रदेश के समस्त कार्यालय एवं समस्त शहरी व ग्रामीण बाजार, गल्ला मंडी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने गुरुवार को सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारियों और पुलिस आयुक्तों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है.

जारी आदेश के मुताबिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति जारी रहेगी. इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों कोरोना वॉरियर्स, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. वहीं रेलवे का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा. ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के आवागमन के लिए आवश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी.


अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई सेवाएं जारी रहेंगी. हवाई अड्डा से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले व्यक्तियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा. इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे.

इसके साथ ही 10, 11 और 12 जुलाई को सफाई एवं स्वच्छता सेनिटाइजेशन स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए वृहद स्तर पर अभियान चलाया जाएगा. इसमें शामिल सभी अधिकारी कर्मचारी प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे और इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे.

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स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है, यह यथावत चलता रहेगा. इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे. इन कार्यों में लगे हुए समस्त कोरोना वॉरियर्स, अधिकारी और कर्मचारी को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने जाने पर छूट रहेगी.
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इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे. सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा. शहरी क्षेत्रों में निरंतर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर शेष बंद रहेंगे.आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय एवं इन प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा. उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा. इस अवधि में सभी बृहद निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेसवे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण और सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे.
वहीं प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान और चौराहों आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम द्वारा कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाएगा.

प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा. पुलिस टीमों जैसे यूपी-112 द्वारा पेट्रोलिंग कर उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा. शासन द्वारा संक्रमण की समीक्षा के लिए जिलों में तैनात नोडल अधिकारी पूर्व निर्धारित दायित्वों के साथ-साथ उपरोक्त दिशा निर्देशों को भी प्रभावी ढंग से लागू करेंगे.

Last Updated : Jul 10, 2020, 1:18 AM IST

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