नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र को ओडिशा में खनन क्षेत्र की फिर से जांच पर चार सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.
मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने कहा कि कोर्ट ने सरकार को अपने अंतिम आदेश में कुछ प्रावधानों को सम्मिलित करने का निर्देश दिया था, जिसके लिए सरकार को चार सप्ताह का समय चाहिए था.
इस बेंच में भारत के सीजेआई बोबडे के साथ न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति बीआर गवई शामिल हैं.