नई दिल्ली :उच्चतम न्यायालय ने खालिस्तान समर्थक समूह के सदस्य मलकीत सिंह की जमानत को खारिज कर दिया है, जिसे उन्होंने चिकित्सीय आधार पर मांगा था. बता दें मलकीत सिंह मधुमेह रोगी हैं.
तरन-तारन ब्लास्ट : आरोपी मलकीत सिंह की जमानत याचिका खारिज - मलकीत सिंह
तरन-तारन ब्लास्ट मामले के आरोपी मलकीत सिंह ने चिकित्सीय आधार पर जमानत याचिका डाली थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. पढ़ें विस्तार से...
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मलकीत सिंह की जमानत याचिका
मलकीत सिंह पिछले साल पंजाब के तरनतारन में हुए विस्फोट के आरोपियों में से एक है. उस पर इस साल की शुरुआत में एनआईए द्वारा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था.
गौरतलब है कि पिछले साल चार सितंबर को हुए विस्फोट में दो लोगों की जान चली गई थी, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया था. एनआईए के अनुसार आतंकवादियों ने सिखों को भड़काने और पंजाब में शांति भंग करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया था.
Last Updated : Aug 21, 2020, 2:13 PM IST